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Covid Restrictions in Chhattisgarh : बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार ने बढ़ाए प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) ने कोरोना मामलों में लगातार जारी वृद्धि को देखते हुए कोविड प्रतिबंध बढ़ा दिया (Covid restrictions extended) है. साथ ही 4 फीसदी से अधिक पॉजिटिविटी दर वाले जिलों स्कूल, कॉलेज आदि बंद कर दिए गए हैं.

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प्रतीकात्मक फोटो

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Published : Jan 4, 2022, 7:22 PM IST

रायपुर :सीएमओ छत्तीसगढ़ (CMO Chhattisgarh) के अनुसार कोविड के मामलों की वजह से हर जिले में जुलूसों, रैलियों, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

राज्य के रेलवे स्टेशनों और सीमाओं पर COVID-19 के लिए रैंडम परीक्षण किया (Random test will be done) जाएगा. अस्पताल के बिस्तरों, दवाओं का स्टॉक और ऑक्सीजन की उपलब्धता की की दैनिक रिपोर्टिंग (daily reporting) की जाएगी.

साथ ही 4 फीसदी या उससे अधिक की सकारात्मकता दर वाले जिलों में सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल, मॉल, सिनेमा, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्तरां, सभागार बंद कर दिए जाएं. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू किया किया गया है.

राज्य के जनसपंर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल (Chief Minister Baghel) ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड-19 दिशा-निर्देश के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्य उद्देश्य संक्रमण और इससे संबंधित खतरे को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना.

अधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों, मॉल के मालिकों, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर के मालिकों, होटल-रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, विवाह भवन, इवेंट मैनेजमेंट समूहों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानों में कुल क्षमता के केवल एक तिहाई लोगों को प्रवेश दिया जाए.

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को यह निर्देश भी दिया है कि जहां आवश्यक हो, वहां संक्रमण को रोकने के लिए माइक्रो या मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं. संक्रमितों के संपर्क का पता लगाया जाए. उन्होंने जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी निरंतर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए.

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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है. कहा है कि ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं उनका पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी के माध्यम से चालान किया जाए. राज्य में पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 के 1782 नए मामले आए हैं. सोमवार को 698 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई.

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