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चेन्नई की एक अदालत ने धनशोधन के मामले में एक व्यक्ति को सात साल की सजा सुनाई - चेन्नई

चेन्नई की एक अदालत ने धनशोधन कानून के तहत एक व्यक्ति को सात साल की सजा सुनाई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चेन्नई पुलिस की अपराध शाखा के प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए आरोपी के. लियाकत के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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Published : Nov 3, 2021, 5:59 PM IST

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कहा कि चेन्नई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन रोधी कानून के तहत एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामला जालसाजी करके पैसे विदेश भेजने से जुड़ा है.

अदालत ने के. लियाकत अली को एक करोड़ रुपये का जुर्माना देने या एक साल अतिरिक्त जेल में बिताने का भी आदेश दिया.

ईडी ने एक बयान में बताया कि सावधि (एफडी) के रूप में जमा 1,75,49,253 रुपये, ईडी के पास है, जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से संलग्न किया गया और उसकी पुष्टि की गई.

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बयान में कहा गया कि दोषी व्यक्ति उस गिरोह का सदस्य था जिन्हें एक-दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सभी लोग जालसाजी करके विदेश में पैसे भेजते थे. ईडी ने चेन्नई पुलिस की केन्द्रीय अपराध शाखा की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए, पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने के बाद अली को 2017 में गिरफ्तार किया था.

(पीटीआई-भाषा)

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