चंडीगढ़: चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों की सेवाएं केंद्रीय सेवा नियमों से जुड़ी हैं और उन पर केंद्र सेवा नियम ही लागू होंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए इसकी बात की घोषणा की. इसके अलावा गृह मंत्री ने कई अहम फैसलों को लोगों के साथ साझा किया. उन्होंने कहा कि आज से केंद्र सेवा नियम चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर लागू होंगे और कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ा दी गई है.
चंडीगढ़ के कर्मचारी पर केंद्र सेवा नियम लागू, सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ी : गृह मंत्री
चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने चैत्र नवरात्रि की शुरूआत (दो अप्रैल से शुरू होने वाली है) से पहले तोहफा दिया है. इसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने की है. घोषणा के अनुसार अब इन कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू होंगे और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु भी 60 वर्ष कर दी गई है जो पहले 58 साल थी.
शाह ने कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है. ज्ञात हो कि पहले पंजाब सेवा नियम चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर लागू होते थे जिसके बाद अब केंद्र ने केंद्रीय नियमों को लागू करने का फैसला किया है. इन लागू नियमों के संबंध में कल तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इस मौके पर अमित शाह ने अपने भाषण में और भी कई बड़ी बातें कही हैं. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में यातायात नियमों के पालन के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाया गया है. अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति का चालान उसके घर पहुंच जाएगा. साथ ही शहर की साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है. उम्मीद है कि लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
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