नई दिल्ली :प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी के न्यायाधिकारी को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर से संबंधित मामले में 15 सितंबर कार्रवाई नहीं करने को कहा है. यह मामला सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की एक रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर नियामक द्वारा कोचर को जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित है.
श्रीकृष्ण समिति, जिसे आईसीआईसीआई बैंक में लेनदेन के आरोपों की जांच का काम सौंपा गया था. जनवरी 2019 में ऋणदाता को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोचर ने बैंक की नीतियों और अन्य नियमों का उल्लंघन किया गया है.