नई दिल्ली : केंद्र और राज्य सरकारों (Centre and states) ने वर्ष 2020 में कोरोना वायरस ( coronavirus ) की महामारी पर देश में नियंत्रण के लिए कई विधायी कदम उठाए. एक थिकं-टैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इनका उल्लेख किया है.
रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 को लागू किया. वहीं, राज्य सरकारों ने केंद्रीय कानून महामारी रोग अधिनियम-1897 को अपने प्रदेश के हिसाब से संशोधित किया या इस कानून के तहत अस्थायी नियम बनाए.
महामारी रोग अधिनियम-1897 (pidemic Diseases Act, 1897) देश में खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार की रोकथाम के लिए बनाया गया था. यह कानून राज्यों को महामारी रोग को रोकने के लिए विशेष कदम उठाने का अधिकार देता है.
पीआरएस लेजिस्टेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) ने राज्यों के कानून पर तैयार वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट-2020 में कहा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और तेलंगाना सहित कई राज्यों ने संक्रमण को रोकने के लिए कोविड-19 नियम जारी किए. वहीं, कर्नाटक, केरल,राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने महामारी रोग के प्रसार की रोकथाम के लिए अपने-अपने राज्यों में कई अध्यादेश जारी किए.
रिपोर्ट में रेखांकित किया गया कि ये अध्यादेश या तो महामारी रोग अधिनियम -1897 के स्थान पर नया कानून लाने या पुराने कानून में संशोधन के लिए थे. इन अध्यादेशों ने संबंधित राज्यों को किसी बीमारी को अपने राज्य में महामारी घोषित करने का अधिकार दिया.