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केंद्र ने SC का रुख कर अनुग्रह राशि पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए और समय मांगा

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Published : Jul 20, 2021, 9:47 PM IST

केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के वास्ते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा और चार हफ्ते बढ़ाने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया है.

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नई दिल्ली : केंद्र ने कोविड-19 से जान गंवाने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के वास्ते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा और चार हफ्ते बढ़ाने का अनुरोध उच्चतम न्यायालय से किया है.

न्यायालय ने अपने 30 जून के फैसले में महामारी से मरने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि के तौर पर एनडीएमए को छह हफ्ते के अंदर उपयुक्त दिशानिर्देश की सिफारिश करने का निर्देश दिया था.

केंद्र ने एक अर्जी में कहा कि एनडीएमए के सक्रिय विचारार्थ में यह कवायद अपने अंतिम चरण में है और इसकी कुछ और गहराई से पड़ताल करने की जरूरत है.

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सरकार ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि दिशनिर्देश तैयार करने के लिए उसे चार हफ्ते का वक्त और दिया जाए.

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