नई दिल्ली : केंद्र सरकार समाचार पत्रों के लिए नई पंजीकरण व्यवस्था के लिए बिल तैयार कर रही है जिसमें डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग भी शामिल होगा. अभी ये केंद्र के पंजीकरण ढांचे में शामिल नहीं है. एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट सामने आई है. ऐसा हुआ तो डिजिटल मीडिया उद्योग को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही कैबिनेट के समक्ष बदलाव के साथ प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2019 का प्रस्ताव रखेगी. नया विधेयक औपनिवेशिक युग के प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम, 1867 की जगह लेगा, जो वर्तमान में भारत में समाचार पत्र और प्रिंटिंग प्रेस उद्योग को नियंत्रित करता है.
विधेयक में डिजिटल समाचार पोर्टलों (digital news portals) को समाचार पत्रों के बराबर लाने का प्रस्ताव है. न्यूज पोर्टल को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ इकाई को पंजीकृत करने के लिए कहा जाएगा. फिलहाल डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है.