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ओटीटी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, केंद्र बोला- कर रहे विचार - ओटीटी रेगुलेशन

केंद्र सरकार नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को विनियमित करने पर विचार कर रही है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी. अदालत ने केंद्र से इस मामले में छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.

ओटीटी रेगुलेशन
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Published : Feb 16, 2021, 4:32 PM IST

Updated : Feb 16, 2021, 5:19 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 'नेटफ्लिक्स' और 'अमेजन प्राइम' जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को विनियमित (रेगुलेट) करने के लिए कुछ कदम उठाने को लेकर विचार कर रही है.

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एसएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र से एक स्वायत्त निकाय द्वारा ओटीटी (ओवर द टॉप) के विनियमन के अनुरोध वाली याचिका पर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.

इससे पहले, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा था कि केंद्र सरकार ओटीटी मंचों को विनियमित करने के लिए कुछ कदम उठाने को लेकर विचार कर रही है. चीफ जस्टिस बोबडे ने जैन से यह जानना चाहा कि सरकार के ये कदम क्या होंगे और उनसे छह साप्ताह में याचिका पर जवाब दायर करने को कहा.

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 15 अक्टूबर के केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और 'इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया' को नोटिस जारी किया था.

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अधिवक्ता शशांक शेखर झा और अपूर्वा अरहरिया द्वारा दायर याचिका में विभिन्न ओटीटी / स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया मंचों पर मौजूद सामग्री की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक उचित बोर्ड / संस्थान / एसोसिएशन की मांग भी की गई है.

Last Updated : Feb 16, 2021, 5:19 PM IST

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