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नगालैंड, अरुणाचल में 'अशांत क्षेत्र' की अवधि छह और महीने के लिए जारी रहेगी - गृह मंत्रालय सशस्त्र बल अधिनियम

केंद्र ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत 'अशांत क्षेत्र' की अवधि छह महीने के लिए और बढ़ा दी है.

Centre has extended Armed Forces Act 1958 for 6 months from today
केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल अधिनियम को आज से 6 महीने के लिए बढ़ाया

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Published : Oct 1, 2022, 6:59 AM IST

Updated : Oct 1, 2022, 7:15 AM IST

नई दिल्ली:केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों और दोनों राज्यों के पांच अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) के तहत 'अशांत क्षेत्र' की अवधि छह महीने के लिए और बढ़ा दी है. सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के अभियान चलाने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अफस्पा की अवधि को एक अक्टूबर से नौ जिलों - दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक, पेरेन और जुन्हेबोटो - और नगालैंड के चार अन्य जिलों कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग और वोखा के 16 पुलिस थानों में छह महीने के लिए बढ़ाया जाएगा.

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एक अलग अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि अफस्पा के तहत ‘‘अशांत क्षेत्र’’ की अवधि शनिवार से तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग जिलों और अरुणाचल प्रदेश के नामसाई और महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में और छह महीने के लिए बढ़ा दी है. नगालैंड में कुल 16 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Oct 1, 2022, 7:15 AM IST

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