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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में किया दिल्ली अध्यादेश का बचाव, कहा- गैरकानूनी तरीके से कब्जे में ली गईं संवेदनशील फाइलें

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली अध्यादेश का बचाव किया है. हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार ने कुछ फाइलों को गैरकानूनी तरीके से कब्जे में लिया, जिनके बारे में या तो जांच/पूछताछ चल रही थी या विचार किया जा रहा था. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सुमित सक्सेना की रिपोर्ट.

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Published : Jul 17, 2023, 7:41 PM IST

Updated : Jul 17, 2023, 10:05 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र ने SC में दिल्ली अध्यादेश का बचाव किया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 11 मई को फैसला सुनाए जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने आदेशों को सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया. मीडिया ट्रायल और सड़क पर रुख अपनाकर प्रभावित करना शुरू कर दिया.

केंद्र ने जोर देकर कहा, फैसले के बाद सतर्कता विभाग के अधिकारियों को निर्वाचित सरकार द्वारा निशाना बनाया गया और उत्पाद शुल्क नीति घोटाले, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नए आवासीय बंगले, विज्ञापनों से संबंधित दस्तावेज, दिल्ली की बिजली सब्सिडी आदि से संबंधित फाइलें अपने कब्जे में ले ली गईं.

गृह मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि विशेष सचिव (सतर्कता) और दो अन्य अधिकारियों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो उक्त अधिकारी के कक्ष में अतिक्रमण करने और कुछ फाइलों को गैरकानूनी तरीके से कब्जे में लेने की गंभीर घटना की ओर इशारा करती हैं.

गृह मंत्रालय ने कहा कि जल्दबाजी में सतर्कता विभाग को विशेष रूप से निशाना बनाना, अन्य बातों के अलावा, इस तथ्य के कारण था कि सतर्कता विभाग के कार्यालय में कुछ फाइलें थीं जिनके बारे में या तो जांच/पूछताछ चल रही थी या विचार किया जा रहा था और वे 'अत्यंत संवेदनशील प्रकृति' की थीं.

हलफनामे में कहा गया है कि कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित फाइलें थीं, जिसमें दिल्ली सरकार के कुछ महत्वपूर्ण और कुछ मंत्री हिरासत में हैं और जांच चल रही है.

हलफनामे में कहा गया है कि 'मुख्यमंत्री के नए आवासीय बंगले के निर्माण में हुए व्यय से संबंधित फाइलें जिनकी जांच केंद्र सरकार द्वारा पारित वैध आदेशों के तहत की जा रही है क्योंकि उक्त विषय निर्विवाद रूप से केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है.'

गृह मंत्रालय ने कहा कि इन फाइलों में एक राजनीतिक दल के लिए दिल्ली सरकार के खजाने से दिए गए विज्ञापनों से संबंधित दस्तावेज हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायिक आदेश उस पार्टी को निर्देश देता है जो राज्य सरकार में सत्ता में है. सार्वजनिक धन के रूप में राज्य के खजाने का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है.

हलफनामे में और क्या ? :हलफनामे में कहा गया है कि 'बीएसईएस और बीवाईपीएल जैसी कंपनियों पर 21,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया को नजरअंदाज करते हुए निजी कंपनियों को बिजली सब्सिडी देने से संबंधित फाइलें हैं. उक्त मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी की जा रही है.'

गृह मंत्रालय ने कहा कि निर्वाचित सरकार संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति अहंकारी रही और पूरे मामले को बेहद असंवेदनशील तरीके से संभाला और सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को अपमानित भी किया.

केंद्र द्वारा अध्यादेश का बचाव करते हुए जो हलफनामा दिया गया है उसमें कहा गया है कि 'दरअसल, विशेष सचिव (सतर्कता) का कार्यालय, जिसमें उपरोक्त फाइलें पड़ी थीं, को माननीय मंत्री (सेवा) के निर्देश पर सील कर दिया गया था. इस अधिनियम पर नकारात्मक वैश्विक ध्यान भी गया क्योंकि अतीत में सभी जीएनसीटीडी सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि वह कूटनीतिक, परिपक्व तरीके से कार्य करे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के युग में देश की राजधानी का वैश्विक तमाशा न बनाए.'

हलफनामे में कहा गया है कि विशेष सचिव (सतर्कता) के कार्यालय को सील करने के दो दिन बाद, जहां उपरोक्त प्रकृति की फाइलें रखी गई थीं, निर्वाचित सरकार के राजनीतिक प्रतिष्ठान के आदेश पर डी-सीलिंग की गई थी. जो आश्चर्यजनक रूप से रात 11 बजे शुरू होती है और 2:30 बजे (आधी रात को टीवी कैमरों की नजर में) तक जारी रहती है. सतर्कता फाइलों तक पहुंच रखी गई. उनकी फोटोकॉपी कराई गई.

हलफनामे में कहा गया है कि 'देश की राजधानी में हुई ऐसी घटना ने न सिर्फ देश के नागरिकों को चौंका दिया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह बड़ी शर्मिंदगी का विषय बन गया, क्योंकि इस पूरी कवायद को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कवर किया था. उपरोक्त घटना के कारण प्राथमिकी भी दर्ज की गई.'

गृह मंत्रालय ने कहा कि जब अध्यादेश लागू करने का निर्णय लिया गया तो संसद सत्र दो महीने दूर था और किसी भी देरी से न केवल राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासन पंगु हो जाता, बल्कि देश के भीतर और बाहर पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ता.

दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 - को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. दिल्ली सरकार की याचिका में तर्क दिया गया कि अध्यादेश दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) में सेवारत सिविल सेवकों, जीएनसीटीडी से लेकर अनिर्वाचित उपराज्यपाल (एलजी) तक पर नियंत्रण छीनता है.

आज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के अध्यादेश - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 - को दिल्ली सरकार की चुनौती को एक संविधान पीठ के पास भेजने पर विचार कर रहा है. शीर्ष अदालत इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई कर सकती है.

11 मई को, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि यह मानना ​​​​आदर्श है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दिल्ली सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए और एलजी सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा अन्य सभी मामलों में चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं.

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Last Updated : Jul 17, 2023, 10:05 PM IST

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