नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने अपने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के रिक्त पदों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है और साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में ढील दी है. यह सुविधा किसी भी बैच के लिए दी गई है. मंत्रालय ने बीएसएफ से संबंधित अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की.
केंद्र सरकार ने शक्तियों का उपयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015, यानी सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) (संशोधन) भर्ती नियम 2023 में संशोधन को लेकर नियम बनाने की घोषणा की. बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 को 9 मार्च से लागू करते हुए, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित मामले में आयु की अधिकतम सीमा में छूट दी जाएगी.