नई दिल्ली:सुर्पीम कोर्ट(Supreme court) ने सोमवार को सेंट्रल विस्टा(Central vista) परियोजना सहित निर्माण गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार से अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा है. इसके अलावा न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Ncr) के राज्यों को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता(Air Quality) पर आयोग के निर्देशों के अनुपालन दर्शाने वाले जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण(Chief Justice NV Raman), न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मामलों पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया.
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ से कहा कि सेंट्रल विस्टा जैसी बड़ी परियोजनाओं से संबंधित निर्माण गतिविधियां जोरों पर चल रही हैं और ऐसी परियोजनाओं से नागरिकों का जीवन प्रभावित हो रहा है. नागरिकों के जीवन से ज्यादा परियोजना महत्वपूर्ण नहीं हो सकती. अधिवक्ता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने केंद्र सरकार की ओर पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से जवाब देने को कहा और इस विषय पर कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता के दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने कहा कि हम सॉलीसिटर जनरल(Solicitor General) को एक हलफनामा दायर करने या केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश देते हैं.