नई दिल्ली :केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि नीरव मोदी के मामले में ब्रिटिश अदालत का फैसला महत्वपूर्ण है और इससे धोखाधड़ी के मामलों में शामिल सभी भगोड़ों को आगाह होना चाहिए कि वे सिर्फ अपना देश बदलकर कानून से बच नहीं सकते हैं.
सीबीआई ने एक बयान में कहा कि अदालत के आदेश से एजेंसी द्वारा की गई व्यापक जांच सही साबित होती है, खासकर इसलिए क्योंकि नीरव ने अपने खुद के कृत्यों से ध्यान भटकाने के लिए साक्ष्यों की स्वीकार्यता, जांच की निष्पक्षता, मुकदमे, जेल की स्थितियों, भारत में स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की उपलब्ध्ता जैसे विभिन्न मुद्दे उठाए.
इससे पूर्व, आज लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने नीरव के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार की दलील को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसके खिलाफ सबूत उसे आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश देने के वास्ते प्रथम दृष्टया पर्याप्त हैं.