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केंद्रीय मंडल ने सशस्त्र बलों के पेंशनधारियों की पेंशन में संशोधन को दी मंजूरी - पेंशन में संशोधन को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2019 से वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है.

Revision of Pension of Armed Forces Pensioners
सशस्त्र बलों के पेंशनधारियों की पेंशन में संशोधन

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Published : Dec 23, 2022, 8:41 PM IST

Updated : Dec 23, 2022, 8:52 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2019 से वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को दी.

मंत्रालय ने कहा कि पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन समान सेवा अवधि के साथ उसी रैंक में कैलेंडर वर्ष 2018 के रक्षा बलों के सेवानिवृत्त लोगों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से तय की जाएगी.

मंत्रालय ने आगे कहा कि सशस्त्र बल कार्मिक 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त हुए 01 जुलाई, 2014 से प्रभावी पूर्व-परिपक्व (पीएमआर) को छोड़कर, ओआरओपी में इस संशोधन के तहत कवर किए जाएंगे.

Last Updated : Dec 23, 2022, 8:52 PM IST

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