नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित ज्ञापन को सीलबंद लिफाफे में साझा करने के लिए कहा.
केंद्र सरकार के वकील देव प्रकाश भारद्वाज अदालत को बताया कि दस्तावेज गोपनीय है, जिसके बाद न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने यह आदेश पारित किया.
अदालत ने कहा, इतना गोपनीय क्या है? आप केंद्र की ओर से पेश होते हैं, इसलिये आपको गोपनीय कहने की आदत है.
इसपर भारद्वाज ने कहा कि दस्तावेज को सीलबंद लिफाफे में अदालत के साथ साझा किया जा सकता है, हालांकि उन्होंने खुद इसे नहीं देखा है.
अदालत बांग्लादेशी नागरिक होने का दावा करने वाले तीन लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो अपने देश में वापस जाने की मांग कर रहे हैं. इन तीन में से एक नाबालिग है. इनका कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि वे यहां कैसे पहुंचे. फिलहाल वे एक रैन बसेरे में रह रहे थे. इनका प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि उनके मुवक्किलों को जाने की अनुमति देकर याचिका का निपटारा किया जा सकता है.