नई दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) की इस टिप्पणी के खिलाफ केंद्र की याचिका पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) सोमवार को सुनवाई कर सकता है कि मेडिकल कॉलेजों की देशभर की सीटों के आरक्षण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना को शीर्ष अदालत की मंजूरी लेने की जरूरत होगी.
केंद्र के खिलाफ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) की अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने 25 अगस्त को केंद्र सरकार की 29 जुलाई की अधिसूचना को मंजूरी दे दी थी, जिसमें अखिल भारतीय आरक्षण (AIQ) के तहत केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उम्मीदवारों को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है.
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