नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई-The Competition Commission of India) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में कहा कि गूगल के एंड्रॉयड स्मार्टफोन समझौतों (Google's Android smartphone agreements) की जांच से जुड़ी कोई जानकारी उसने मीडिया में लीक नहीं की है.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई-The Competition Commission of India) के कथन पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि गोपनीय जांच की जानकारी कथित तौर पर लीक होने के खिलाफ इंटरनेट कंपनी गूगल की याचिका में कोई दम नहीं है, इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निबटारा कर दिया. उच्च न्यायालय (High Court) ने कहा कि यदि गूगल को सूचना लीक के बारे में अब भी कोई शिकायत है तो वह कानूनी राह अपनाने के लिए स्वतंत्र है.
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, 'इस अदालत ने याचिकाकर्ता (गूगल) द्वारा किए गए इन दावों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि यह प्रतिवादी 1 (सीसीआई) है जो उक्त कथित लीक के लिए जिम्मेदार है.'