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सीसीआई ने बीयर बिक्री में गुटबंदी पर लगाई लगाम, कंपनियों पर ठोंका 873 करोड़ का जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)ने शुक्रवार को बियर की बिक्री और आपूर्ति में गुटबंदी के लिए यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड, कार्ल्सबर्ग इंडिया, ऑल इंडिया ब्रेवर्स एसोसिएशन (एआईबीए) और 11 पर कुल 873 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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Published : Sep 24, 2021, 8:05 PM IST

नई दिल्ली : प्रतिस्पर्धा आयोग ने यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड, कार्ल्सबर्ग इंडिया, ऑल इंडिया ब्रेवर्स एसोसिएशन (एआईबीए) सहित 11 पर कुल 873 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. विस्तृत जांच के आदेश के लगभग चार साल बाद आए 231 पन्नों के आदेश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कंपनियों, संघों और व्यक्तियों को भविष्य में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से बंदी और दूर रहने का निर्देश दिया है.

अंतिम आदेश यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (UBL), SABMiller India Ltd, जिसे अब Anheuser Busch InBev India Ltd (AB InBev) और कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CIPL) के रूप में जाना जाता है, के खिलाफ आदेश पारित किया गया है.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनियों और अन्य संस्थाओं को ऑल इंडिया ब्रूअर्स एसोसिएशन (एआईबीए) के मंच के माध्यम से भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीयर की बिक्री और आपूर्ति में कार्टेलाइजेशन में लिप्त पाया गया है. एआईबीए को इस तरह के कार्टेलिजेशन को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया. सीसीआई ने भी इसे प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन माना है.

विज्ञप्ति में कहा गया है यूबीएल और कार्ल्सबर्ग इंडिया पर जुर्माना लगभग 752 करोड़ रुपये और 121 करोड़ रुपये है. एआईबीए पर 6.25 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है और विभिन्न व्यक्तियों पर नियामक द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है.

कार्टेलाइजेशन की अवधि को 2009 से कम से कम 10 अक्टूबर 2018 तक माना जाता था, जिसमें CIPL 2012 से शामिल हुआ था और AIBA 2013 से इस तरह के कार्टेलाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर रहा था. सभी तीन बीयर कंपनियां नियामक के समक्ष कम जुर्माना आवेदक थीं.

विज्ञप्ति के अनुसार 10 अक्टूबर 2018 वह तारीख थी जिस दिन महानिदेशक (डीजी) ने बीयर कंपनियों के परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था. विज्ञप्ति में कहा गया है कि तलाशी और जब्ती के दौरान डीजी द्वारा एकत्र किए गए पक्षों के बीच नियमित संचार के साक्ष्य और कम दंड के आवेदनों में किए गए खुलासे के आधार पर सीसीआई ने पाया कि मूल्य समन्वय में लगी तीन कंपनियां, जो प्रतिस्पर्धा मानदंडों का उल्लंघन है.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीसीआई, जो सभी क्षेत्रों में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर नजर रखता है, ने अक्टूबर 2017 में अपनी जांच शाखा डीजी द्वारा विस्तृत जांच का आदेश दिया. जुलाई में यूबीएल, कार्ल्सबर्ग इंडिया और एआईबीए के खिलाफ क्राउन बीयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एसएबीमिलर इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 46 के तहत एक आवेदन दाखिल करने के बाद नियामक द्वारा मामले को स्वत: संज्ञान लिया गया था.

कंपनियों को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मूल्य समन्वय में संलग्न पाया गया. इसके अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में बीयर की आपूर्ति को सामूहिक रूप से प्रतिबंधित करना और महाराष्ट्र में बाजार को साझा करने के साथ-साथ शहर में प्रीमियम संस्थानों को बीयर की आपूर्ति के संबंध में समन्वय करना शामिल है.

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इसके अलावा निष्पक्ष व्यापार नियामक ने पुरानी बोतलों की खरीद के लिए यूबीएल और एबी इनबेव के बीच समन्वय भी पाया. साथ ही यूबीएल के 4, एबी इनबेव के 4, आईपीएल के 6 और एआईबीए के महानिदेशक को गिरफ्तार भी किया गया.

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