नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के नारदा रिश्वत मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील को वापस ले लिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दी थी. बात दें कि नारदा रिश्वत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोपी चार नेताओं को घर में नजरबंद करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी.
जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की अवकाश पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ पहले से ही नारदा रिश्वत मामले की सुनवाई कर रही है और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुहार मेहता को अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दी. सीबीआई अब सभी शिकायतें हाई कोर्ट के समक्ष ही उठाएगी.
पीठ ने कहा कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और हमारी टिप्पणियां मामले के गुण-दोष पर हमारे विचारों को नहीं दर्शाती हैं. साथ ही बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और मामले में आरोपी बनाए गए नेता भी हाई कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं.