रांचीःझारखंड की हेमंत सरकार ने जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया है. अब झारखंड में हर केस की जांच से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी. इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया.
झारखंड सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश गुरुवार को जारी किया. इसके बाद सीबीआई को अब राज्य में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, लिहाजा अब उसे किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.
क्या है आदेश
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा (पत्रांक- 10/सी.बी.आई.-408/2020-4278) दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून (दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 ( 25 ऑफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है. इसके बाद सीबीआई को अब झारखंड में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखंड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी. अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.