लखनऊ :उत्तर प्रदेश में सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और अन्य एक आरोपी योगेश कुमार के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने उमर और योगेश को प्रापर्टी डीलर को अगवा कर देवरिया जेल में मारपीट और रंगदारी वसूलने के मामले में कार्रवाई की है. सीबीआई ने कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि उमर का प्रयागराज स्थित एसबीआई व एचडीएफसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, जबकि उसकी अचल संपत्ति का ध्वस्तीकरण सरकार पहले ही करा चुकी है.
विवेचक ने अभियुक्त योगेश के बारे में बताया कि इसका जो पता दर्ज है, वह उसके रिश्तेदार का है. लिहाजा उसकी संपत्ति का पता नहीं चल सका है. वहीं, अभियुक्तों की फरारी को देखते हुए कोर्ट ने सीबीआई को उनकी गैर मौजूदगी में ही साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को अदालत ने इन दोनों फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था. कृष्णानगर थाने से संबधित मामले की विवेचना पहले स्थानीय पुलिस कर रही थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने अतीक अहमद समेत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.
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