नई दिल्ली: फ्रांस दूतावास की ओर से वीजा धोखाधड़ी की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में आरोपी दो दंपति हैं. फ्रांसीसी वीजा सेवा द्वारा कथित पासपोर्ट धोखाधड़ी की शिकायत पर सीबीआई ने पासपोर्ट अधिनियम के तहत दो जोड़ों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले में दर्ज एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली और जालंधर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की ओर से पासपोर्ट जारी करने में कथित धांधली की गई.
जानकारी में आगे बताया गया कि पंजाब के जालंधर निवासी सिमल सिंह और उनकी पत्नी मंजीत कौर ने वर्ष 2020 में आरपीओ, जालंधर से अपने नाबालिग बेटे के नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था जो नवंबर 2023 तक वैध था. यह भी पता चला है कि सिमल सिंह और मंजीत ने अपने बेटे के लिए दूसरा पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए साजिश रची थी.