नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और डीआरआई (डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस) को निर्देश दिया है कि वे अडानी और एस्सार समूह समेत दूसरी कंपनियों की ओर से कोयले के आयात में ज्यादा कीमतें वसूलने के आरोपों की जांच करे. जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में वास्तविक स्थिति की जांच हो और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो.
इस मामले में दो याचिकाएं दायर की गई हैं. पहली याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दायर की है. दूसरी याचिका कॉमन कॉज की ओर से हर्ष मंदर ने दायर की है. याचिका में डीआरआई की उस रिपोर्ट की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की मांग की गई है जिसमें विद्युत उत्पादक कंपनियों के खिलाफ ज्यादा कीमतें वसूलने की बात कही गई है.
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