नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या करने के मामले की सुनवाई को टाल दिया. सीबीआई ने बुधवार को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को करने का आदेश दिया है. सीबीआई ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करने की सूचना बुधवार को ही कोर्ट को मिली.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी बताया कि हाईकोर्ट में मनीष गुप्ता की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका अभी लंबित है और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई पर रोक लगा दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 फरवरी को इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर, 2022 और 9 जनवरी, 2023 के दो आदेशों पर भी रोक लगा दिया था. हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में छह पुलिसकर्मियों में से पांच के खिलाफ हत्या का आरोप तय नहीं किया है.
22 दिसंबर,2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मृतक मनीष गुप्ता के परिवार वालों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट की मदद करने की अनुमति मांगी थी. 9 जनवरी को कोर्ट ने मामले के छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 34 के तहत आरोप तय किए थे. ट्रायल कोर्ट ने हत्या की धारा 302 के तहत केवल आरोपी और थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह के खिलाफ ही आरोप तय किया था.
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