नई दिल्ली:केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड में 22,842 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में एबीजी समूह के पूर्व चेयरमैन ऋषि अग्रवाल और अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र दाखिल किया. अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल अपने आरोप पत्र में एजेंसी ने अग्रवाल, पांच अन्य व्यक्तियों और सिंगापुर की तीन फर्मों सहित 19 कंपनियों को आरोपी बनाया है.
जिन 25 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उनमें मुंबई की एक निजी कंपनी, इसके अध्यक्ष और प्रवर्तक, उक्त कंपनी के तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी, तत्कालीन उपाध्यक्ष (लेखा), तत्कालीन सहायक उपाध्यक्ष (लेखा), समूह की अपतटीय संस्थाओं को संभालने वाला कोई अन्य व्यक्ति, कंपनी के तत्कालीन वैधानिक लेखा परीक्षक और 18 अन्य संस्थाएं (भारत-आधारित कंपनियां/फर्म और अपतटीय संस्थाएं) शामिल हैं.