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कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक को अदालत में उपस्थित रहने को कहा - सीबीआई निदेशक को अदालत में उपस्थित रहने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई प्रमुख को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. हालांकि, अदालत ने कहा कि वह ऑनलाइन पेश हो सकते हैं.

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हाईकोर्ट

By PTI

Published : Sep 20, 2023, 7:37 PM IST

कोलकाता : नौकरी देने के बदले नकद के मामले की सुनवाई कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद को चार अक्टूबर को अदालत की कार्यवाही के दौरान ऑनलाइन तौर पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. केंद्रीय एजेंसी की शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच की गति से न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय नाराज दिखे.

उन्होंने कहा कि सीबीआई की अदालत को सौंपी गई केस डायरी को देखने से ऐसा लगता है कि मामले में अनियमितताओं की जांच करने का कोई गंभीर इरादा नहीं है और इसे लेकर एक अनौपचारिक दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है. न्यायामूर्ति गंगोपाध्याय ने यह भी कहा कि कथित तौर पर घोटाले में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार करने वाली सीबीआई इस मामले में जांच को गंभीरता से नहीं ले रही है. इसी कारण एजेंसी के निदेशक को अपनी जवाबदेही साबित करने के लिए चार अक्टूबर को अदालत में वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया है.

शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर प.बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान जारी है. एक तरफ टीएमसी ने आरोप लगाया है कि भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि यह टीएमसी के काम करने का तरीका है.

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