मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और महाराष्ट्र सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वे तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्याओं के सिलसिले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे शुरू करने के लिए तैयार हैं.
सीबीआई (CBI) और एसआईटी (SIT) ने मुंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह दाभोलकर-पानसरे हत्या मामले में केस शुरू करने के लिए तैयार हैं. मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में हुई इस हत्या और वर्षों से जांच में देरी पर दुख व्यक्त किया है. हालांकि, एजेंसी साजिश की जांच करना जारी रखेगी.
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की पीठ ने दोनों एजेंसियों के बयान सुने और कहा कि जांच होगी. हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते, जहां थोड़ी सी भी आशंका हो कि जांच सही तरीके से नहीं की जा रही हो. हम मामले पर गौर करेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या कदम उठाए गए हैं.
बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट 15 अप्रैल को दाभोलकर और गोविंद पानसरे के मामले में सुनवाई करने वाला है.
सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और एसआईटी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी ने कहा, दोनों एजेंसियों ने 2016 में दोनों हत्याओं के मामले में मुकदमा चलाने पर अंतरिम रोक का आग्रह किया था. उस वक्त एजेंसियों ने आरोप तय करने पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि दाभोलकर हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई दोनों हत्याओं में मौका-ए-वारदात पर मिली गोलियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी.
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विशेष अदालत ने तब मुकदमा चलाने पर रोक की अनुमति दे दी थी और इस रोक को वक्त-वक्त पर बढ़ाया जाता रहा.