कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मवेशियों की सीमा पार तस्करी करने वाले गिरोह के कथित 'सरगना' एनामुल हक की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी.
मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए मवेशियों की तस्करी का गिरोह चलाने और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) एवं सीमा शुल्क के अधिकारियों के साथ अवैध लेनदेन में कथित भूमिका के लिए हक को छह नवंबर को गिरफ्तार किया था. अदालत ने हक का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज की.
याचिकाकर्ता के वकील ने जमानत मंजूर किए जाने का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि हक पर किसी गवाह को प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं है और सुनवाई के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है.
सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाई जे दस्तूर ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बीएसएफ के एक पूर्व कमांडेंट सहित प्राथमिकी में नामजद अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मुर्शिदाबाद में मवेशियों की तस्करी के लिए एक संगठित गिरोह का गठन किया.