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आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में राउत के खिलाफ मामला दर्ज

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत(Rajya Sabha member Sanjay Raut ) पर टेलीविजन पर प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा(objectionable language) का इस्तेमाल करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद शिवसेना नेता के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज(Case registered against Shiv Sena leader in Delhi ) किया गया.

Case registered against Raut in Delhi for using 'objectionable' language
आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में राउत के खिलाफ मामला दर्ज

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Published : Dec 13, 2021, 9:53 AM IST

Updated : Dec 13, 2021, 10:46 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत(Rajya Sabha member Sanjay Raut ) पर टेलीविजन पर प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा(objectionable language) का इस्तेमाल करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद शिवसेना नेता के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज(Case registered against Shiv Sena leader in Delhi ) किया गया.

संजय राउत की प्रतिक्रिया

संजय राउत ने कुछ देर पहले इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उसका मतलब मूर्ख है. उस शब्द का अर्थ सभी शब्दकोशों में दिया हुआ है, शब्दकोश सभी सरकार और साहित्य संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है फिर भी दिल्ली में मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज़ कर दिया गया है. ये बदले की भावना से किया गया है.

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज(BJP National General Secretary Deepti Rawat Bhardwaj ) द्वारा नौ दिसंबर को मंडावली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत(Complaint lodged in Mandawali police station ) के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. भारद्वाज ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि नौ दिसंबर को एक मराठी समाचार चैनल पर प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान राउत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ ‘हैरान कर देने वाले बयान’ दिए.

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उन्होंने आरोप लगाया कि राउत ने ‘भाजपा कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां दीं और आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया.’ दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 500 (मानहानि की सजा) और 509 (किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव का इस्तेमाल करना या ऐसा कृत्य करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Dec 13, 2021, 10:46 AM IST

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