विजयपुरा :कर्नाटकमें एक न्यायाधीश ने महिला की जलाकर हत्या के मामले में दोषी के खिलाफ सख्त सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले को जघन्य मानते हुए दोषी के खिलाफ मौत की सजा सुनाई है. यहां के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामूली बात पर पड़ोसी महिला की उसकी बेटी के सामने पेट्रोल डालकर हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही उसके खिलाफ पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना वसूल होने पर इस राशि को पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. पेश मामले में अकबर बाशा गलीसाबा बगवां नाम के एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है.
क्या था मामला:पेश मामले के अनुसार सिंदगी तालुक के कोकटनूर गांव निवासी अकबर बाशा बगावन और पड़ोस के घर की महिला शमशादा अकबर मकानादरा के बीच झगड़ा हुआ था. अकबर ने इस गुस्से में शमशादा को जान से मारने की धमकी दी. 27 जनवरी 2018 को जब शमशादा अपनी बेटी कौसर के साथ घर पर बैठी थी, तभी अकबर अचानक आ गया और शमशादा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.