नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को कानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा लोकसभा चुनाव के लिए 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है.
सरकार का यह निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित है. लोकसभा चुनावों के लिए संशोधित खर्च सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 90 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपये है. पहले यह सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपये थी.
विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए संशोधित चुनाव खर्च की सीमा बड़े राज्यों के लिए 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है. छोटे राज्यों में उम्मीदवार अब 20 लाख रुपये के बजाय अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं.