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भवानीपुर उपचुनाव से संबंधित याचिका खारिज - Bhabanipur by-polls

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भवानीपुर उप चुनाव से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दिया और मतदान तय तारीख 30 सितंबर को कराने का ही आदेश दिया. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर..

भवानीपुर उपचुनाव
भवानीपुर उपचुनाव

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Published : Sep 28, 2021, 12:33 PM IST

Updated : Sep 28, 2021, 1:11 PM IST

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भवानीपुर उप चुनाव से संबंधित एक याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और मतदान तय तारीख 30 सितंबर को कराने का ही आदेश दिया.

अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की एक खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की ओर से ऐसा पत्र लिखना अनुचित था, जिसमें उन्होंने भवानीपुर में उपचुनाव कराने की चुनाव आयोग से अपील की थी.

अदालत ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उपचुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को चुनौती दी गई थी.

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मुख्य सचिव ने पत्र में कहा था कि अगर भवानीपुर उपचुनाव नहीं हुआ तो एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं.

उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट जीतने वाले तृणमूल कांग्रेस के सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने ममता बनर्जी के इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था.

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उनके इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है. बनर्जी नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थीं और उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पांच नवंबर तक निर्वाचित होना होगा. प्रियंका टिबरीवाल ने कहा कि टीएमसी ने प्रचार में पूरा कैबिनेट उतार दिया है. 15 साल में अगर आपने काम किया होता तो आज ये नहीं करना होता.

Last Updated : Sep 28, 2021, 1:11 PM IST

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