कोलकाता :कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने उत्तर 24 परगना के पल्लीमंगल स्कूल के मामले में सुनवाई के दौरान प्रधानाध्यापक के स्कूल में 8 जून तक प्रवेश करने पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दो हथियारबंद पुलिसकर्मियों की संबंधित स्कूल में तैनाती रहेगी, ताकि प्रधानाध्यापक स्कूल में प्रवेश न कर सकें. उत्तर 24 परगना के गोबरदंगा के रहने वाले राजू जाना 2013 से स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं. लेकिन प्रधानाध्यापक शेख सफी आलम ने बिना किसी कारण के उनका दो साल (दिसंबर 2018 से दिसंबर 2020 तक) से वेतन रोक लिया.
इसको लेकर प्रधानाध्यापक ने तर्क दिया कि अंग्रेजी के शिक्षक राजू जाना कई बार स्कूल में अनुपस्थिति रहे. प्रधानाध्यापक के अनुसार राजू जाना को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. हालांकि, संबंधित अंग्रेजी शिक्षक के अनुसार, प्रधानाध्यापक ने बिना कोई कारण बताए स्कूल के तीन या चार और शिक्षकों का वेतन रोक दिया.
यह मामला हाई कोर्ट में जब अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच के सामने आया तो जस्टिस ने प्रधानाध्यापक से पूछा, आपने दिसंबर 2018 से दिसंबर 2020 तक शिक्षक का वेतन क्यों रोक रखा है? क्या स्कूल आपकी जमींदारी है? क्या आप वेतन का भुगतान करते हैं? यह सुनते ही प्रधानाध्यापक शेख सफी आलम रो पड़े और उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर जज से माफी मांगी और माफ करने का अनुरोध किया.