कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने एक और नाबालिग के गर्भपात की इजाजत दे दी है (HC Orders Abortion). 13 साल की छठी कक्षा की छात्रा का 34 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया जिससे वह गर्भवती हो गई. फिलहाल, लड़की पूर्वी मेदिनीपुर के एक घर में है.
न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने गुरुवार को पूर्वी मेदिनीपुर के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को लड़की को तुरंत कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल लाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अस्पताल लड़की की जांच के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक विशेष टीम बनाएगा. अगर उन्हें लगता है कि लड़की का गर्भपात कराना संभव है तो 24 घंटे के अंदर गर्भपात करा लें.
लड़की के माता-पिता प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करते हैं और असम में रहते हैं. यहां घर पर वह और उसकी छोटी बहन रहते हैं. आरोप है कि स्थिति का फायदा उठाकर पड़ोस के घर के एक व्यक्ति ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. डर के कारण वह किसी को बता नहीं सकी.
स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर लड़की को 12 अगस्त को दीघा जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर ने बताया कि लड़की गर्भवती है. अस्पताल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.