कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि हावड़ा के शिबपुर में 30 मार्च को रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान और उसके बाद हुई हिंसा पर समग्र रिपोर्ट दाखिल करे. पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर हिंसा के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच कराने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान बम फेंके गये. उन्होंने इलाके में सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने का भी अनुरोध किया. राज्य की ओर से महाधिवक्ता (एजी) एस एन मुखर्जी ने दलील दी कि शिबपुर में स्थिति नियंत्रण में है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि घटना पर पांच अप्रैल को समग्र रिपोर्ट दायर की जाए और हावड़ा के आसपास प्रभावित क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी दी जाए. पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल रहे। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि हिंसा की घटनाओं से जुड़े सीसीटीवी और वीडियो फुटेज जमा किये जाएं. अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इलाके के लोग प्रभावित नहीं हों और स्कूल जाने वाले बच्चे तथा कारोबार सुरक्षित रहें.