कोलकाता :कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court ) ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के करीबी सहयोगी राखल बेरा (Rakhal Bera) को राहत दे दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राखल बेरा को तुरंत हिरासत से रिहा किया जाए और अदालत की अनुमति के बिना उनके खिलाफ कोई और प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए. बेरा को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था.
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बेरा को फर्जी सरकारी नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बेरा पर पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई विभाग में नौकरी का झांसा देकर एक व्यक्ति से दो लाख रुपये हड़पने का आरोप है.