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बंगाल सरकार की दुआरे राशन योजना कानूनी रूप से वैध नहीं : कलकत्ता हाईकोर्ट - Supreme Court

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की दुआरे राशन योजना कानून की नजरों में मान्य नहीं है. उक्त फैसला कोर्ट के न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास (Justices ChittaRanjan Dash) और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय (Justices Aniruddha Roy) की खंड पीठ ने सुनाया. वहीं फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

Calcutta High Court
कलकत्ता हाई कोर्ट

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Published : Sep 28, 2022, 9:41 PM IST

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की 'दुआरे राशन योजना' (duare ration) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)-2013 का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि यह योजना कानून की नजरों में मान्य नहीं है. उच्च न्यायालय ने यह फैसला उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया, जिन्होंने उसकी एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में कुछ भी गैर-कानूनी नहीं है. वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील करेगी.

न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास (Justices ChittaRanjan Dash) और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय (Justices Aniruddha Roy) की खंड पीठ ने 'दुआरे राशन योजना' को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि यह कानून की नजरों में मान्य नहीं है. पीठ ने टिप्पणी की, 'राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रभावी प्रावधान के अभाव में उचित मूल्य के दुकानदारों को लाभार्थियों के घर पर राशन पहुंचाने के लिए बाध्य कर अपनी सीमा का उल्लंघन किया है.'

अदालत ने कहा कि अगर लाभार्थियों के घर पर राशन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया जाता है या राज्य सरकार को ऐसे अधिकार दिए जाते हैं, तभी राज्य की ओर से ऐसी योजना बनाई जा सकती है और उसे एनएफएसए के अनुरूप माना जा सकता है.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने नवंबर 2021 में दुआरे राशन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने 16 जून को दिए फैसले में कहा था कि लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाने से जुड़ी राज्य सरकार की योजना के 'बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि योजना एनएफएस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है.' उचित मूल्य के दुकानदारों ने एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंड पीठ का रुख किया था.

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