कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है. हालात से मजबूर होकर केंद्र सरकार ने अगले 10 दिनों तक केंद्रीय बलों को राज्य में ही रखने का फैसला किया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने केंद्र के फैसले पर मुहर लगा दी. राज्य के महाधिवक्ता सौमेंद्रनाथ मुखर्जी ने कहा कि हिंसा के आरोपियों की पहचान कर ली गई है और यह बात हलफनामे में कही गई है.
ये बदमाश कौन हैं? चीफ जस्टिस के सवाल के जवाब में एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैंने हलफनामे में सब कुछ बता दिया है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने शिकायत की कि केंद्रीय बलों के साथ लगातार असहयोग हो रहा है. हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि केंद्रीय बल अगले 10 दिनों तक राज्य में रहेंगे. इन्हें चरणबद्ध तरीके से वापस लिया जाएगा.
केंद्रीय बलों के साथ असहयोग के बार-बार लगाए जा रहे आरोपों से नाराज मुख्य न्यायाधीश ने फिर से राज्य को केंद्रीय बलों के साथ हर संभव तरीके से सहयोग करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को वकील प्रियंका टिबरेवाल ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की खंडपीठ का ध्यान आकर्षित किया था और राज्य में केंद्रीय बलों को अगले चार सप्ताह तक बनाए रखने का आदेश देने की गुहार लगाई थी.