कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने त्रिपुरा हाउस में एक ऊंची इमारत के निर्माण में नियमों के कथित उल्लंघन की सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी से हर मामले की जांच करने को नहीं कहा जा सकता. यहां स्थित त्रिपुरा हाउस देब बर्मन राजपरिवार का महल है.
न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत की खंडपीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने बहुत से मामलों में कहा है कि व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हितों वाले मामलों में ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का जिम्मा सौंपा जाना चाहिए.पीठ ने 20 मई के अपने आदेश में कहा, 'हर मामले में, सीबीआई को जांच एजेंसी के तौर पर काम करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए.'