कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandopadhyay) के मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal-CAT) के प्रधान पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें दिल्ली स्थानांतरित का आदेश दिया गया था. बंदोपाध्याय ने CAT के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रूख किया था.
जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और रवींद्रनाथ सामंत की पीठ ने CAT की कोलकाता पीठ को बंदोपाध्याय के आवेदन की सुनवाई में तेजी लाने और इसे जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है.