दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

कोलकाता HC ने पूर्व मुख्य सचिव को दी राहत, CAT का आदेश रद्द

जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और रवींद्रनाथ सामंत की पीठ ने CAT की कोलकाता पीठ को बंदोपाध्याय के आवेदन की सुनवाई में तेजी लाने और इसे जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है.

कोलकाता HC
कोलकाता HC

By

Published : Oct 29, 2021, 3:50 PM IST

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandopadhyay) के मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal-CAT) के प्रधान पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें दिल्ली स्थानांतरित का आदेश दिया गया था. बंदोपाध्याय ने CAT के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रूख किया था.

जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और रवींद्रनाथ सामंत की पीठ ने CAT की कोलकाता पीठ को बंदोपाध्याय के आवेदन की सुनवाई में तेजी लाने और इसे जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है.

पढ़ें :पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव को मिली जान से मारने की धमकी

बता दें कि अलपन बंदोपाध्याय से जुड़े मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र को फटकार लगाई थी. अदालत ने कहा था कि जब पूरा मामला बंगाल केंद्रित है, तो इस पर सुनवाई दिल्ली क्यों स्थानांतरित की जा रही है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details