कोलकाता:कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या और पांच अन्य को जारी समन को गुरुवार को रद्द कर दिया. इससे पहले बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायाल ने अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को निर्देश दिया था कि वह प्राथमिक विद्यालय में बिना योग्यता के नियुक्त किए जाने संबंधी आरोपों के सिलसिले में गुरुवार को उसके समक्ष पेश हों.
आज सुनवाई के दौरान जस्टिस गांगुली ने कहा कि मामले को देखते हुए इन्हें तलब किया जाना उचित नहीं था इसलिए बुधवार के आदेश को रद्द किया कर दिया गया. इससे पहले अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या के कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचीं. इस दौरान आरती मित्रा नाम की एक महिला ने सुकन्या के खिलाफ नारे लगाए कि वह गौ तस्कर की बेटी है.