कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की कथित सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) के तहत सहायता प्राप्त, प्रायोजित स्कूलों में समूह डी कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दिया.
नौकरी के इच्छुक कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया गया. याचिका में दावा किया गया कि राज्य में सहायता प्राप्त, प्रायोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समूह डी कर्मचारियों के पदों के लिए प्रस्तावित पैनल की समय सीमा बीतने के बाद लोगों को नियुक्तियां दी गईं.
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच करने और 21 दिसंबर तक अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि मामले में आगे के आदेश केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल करने के बाद पारित किए जाएंगे.