कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने गुरुवार को चार रोहिंग्या दोषियों को म्यांमार वापस भेजने के पश्चिम बंगाल सुधार सेवा विभाग के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य सुधार सेवा विभाग को चार रोहिंग्या कैदियों को सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है. ये चार रोहिंग्या व्यक्ति वर्तमान में कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में दमदम केंद्रीय सुधार गृह में बंद हैं. हाल ही में, सुधार गृह अधिकारियों ने भी उन्हें सूचित किया कि उन्हें म्यांमार वापस जाना होगा.
चार रोहिंग्या कैदियों ने इस संबंध में न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की पीठ का ध्यान आकर्षित किया. न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के वकीलों से पूछा कि क्या इस मामले में कोई विशेष निर्देश है. केंद्र सरकार के वकील धीरज त्रिवेदी और राज्य सरकार के वकील अनिर्बान रॉय दोनों ने बताया कि पीठ ने इस तरह के किसी भी आदेश की जानकारी से इनकार किया.