कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष भी पूजा पंडालों में लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
जनहित याचिका हावड़ा जिले के निवासी अजय कुमार डे ने दायर की थी. उनका तर्क था कि महामारी की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए त्योहार के दिनों में पूजा पंडालों के भीतर भीड़ को नियंत्रित करना अनिवार्य है. उनके तर्क को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया और आदेश पारित किया.
हालांकि न्यायमूर्ति बिंदल ने कहा कि इसे जनता पर नहीं लगाया जा सकता है, जिन्हें स्वयं स्थिति से अवगत होना चाहिए. राज्य सरकार की ओर से नव नियुक्त महाधिवक्ता सौमेंद्रनाथ मुखोपाध्याय पेश हुए. उन्होंने तर्क दिया कि पिछले साल भी पूजा पंडाल के भीतर आगंतुकों के प्रवेश से संबंधित दो विशिष्ट निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिबंध थे. राज्य सरकार इस साल भी उन्हीं निर्देशों का पालन करेगी.