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पश्चिम बंगाल के स्कूलों में ग्रुप डी कर्मियों की भर्ती की CBI जांच के आदेश पर रोक - बंगाल में ग्रुप डी भर्ती

पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) से सहायता प्राप्त और प्रायोजित स्कूलों में ग्रुप 'डी' की भर्तियों (Group-D appointments) में अनियमितता की सीबीआई जांच (cbi enquiry) के आदेश दिए गए थे. हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.

कलकत्ता हाई कोर्ट
कलकत्ता हाई कोर्ट

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Published : Nov 24, 2021, 5:52 PM IST

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट की खंड़पीड ने बुधवार को एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) से सहायता प्राप्त और प्रायोजित स्कूलों में ग्रुप 'डी' (Group-D) की भर्तियों में कथित अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया गया था.

अदालत ने डब्ल्यूबीबीएसई और राज्य स्कूल सेवा आयोग को अदालत बंद होने तक नियुक्ति सबंधी जानकारी सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष जमा कराने का निर्देश दिया.

पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायूमूर्ति रवींद्रनाथ समंता की पीठ ने एकल पीठ के आदेश पर तीन हफ्ते के लिए रोक लगाई. इसके साथ ही मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

गौरतलब है कि इस हफ्ते के शुरुआत में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने राज्य स्कूल सेवा आयोग की अनुशंसा डब्ल्यूबीबीएसई के तहत वित्तपोषित और प्रायोजित स्कूलों में ग्रुप डी की भर्ती में कथित अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था.

पढ़ें- प. बंगाल नगर निगम चुनाव : कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्देश, सरकार हलफनामा दाखिल करे

(पीटीआई-भाषा)

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