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रक्षा आधुनिकीकरण के लिए बनाया जाएगा अलग कोष, वित्त मंत्रालय करेगा निगरानी - 15वें वित्त आयोग ने

रक्षा आधुनिकीकरण की मंत्रालय की एक पुरानी मांग को पूरा करने की पहल भारत ने शुरू की है. केंद्रीय मंत्रिमंडल गैर-लैप्सेबल मसौदा नोट को अंतिम रूप देना चाहता है. रक्षा आधुनिकीकरण कोष (एनएलडीएमएफ) संबंधित हितधारक मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से रक्षा पर एक संसदीय पैनल ने मंगलवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में यह बातें कही हैं. नई दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार संदीप कुमार बरुआ की रिपोर्ट...

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Published : Mar 16, 2021, 11:05 PM IST

नई दिल्ली :15वें वित्त आयोग ने रक्षा बजट और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुमानित आवंटन और वास्तविक सुरक्षा के बीच अंतर को पाटने के लिए रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक फंड के गठन की सिफारिश की है.

मंगलवार को संसद में पेश संसदीय रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित एनएलडीएमएफ, सशस्त्र बलों के लिए रसद और उपकरणों की खरीद के लिए बनाया जाएगा. भारत में मेक-इन-इंडिया पहल से केवल आम बजटीय आवंटन के लिए यह कार्य करेगा. एनएलडीएमएफ के प्रस्ताव में कहा गया है कि फंड को रक्षा भूमि के विमुद्रीकरण के हिस्से की आय के साथ जमा किया जाना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन जमीनों पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मॉडल रोजगार और आय सृजन की सुविधा प्रदान की जाएगी. जो देश के समग्र विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए है.


जमीन के लिए अलग तंत्र

प्रस्तावित एनएलडीएमएफ को संचालित करने के लिए लागू सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूर्वाग्रहित किए बिना रक्षा भूमि का उपयोग करने के लिए एक अलग तंत्र बनाया जाएगा. जबकि विमुद्रीकरण से पूरी आय को शुरू में समेकित निधि में जमा किया जाएगा. इस तरह की आय का 50 प्रतिशत संसद द्वारा अनुमोदित अनुदानों की मांग के माध्यम से एनएलडीएमएफ के पास जाएगा. जबकि रक्षा भूमि विमुद्रीकरण से आय का 50 प्रतिशत शेष राशि सीएफआई में रखी जाएगी.

वित्त मंत्रालय करेगा निगरानी

रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएलडीएमएफ से प्राप्त होने वाले व्यय को रक्षा मंत्रालय में हथियार, गोला-बारूद आदि की खरीद के लिए निर्धारित मानदंड और उसके बाद पूंजीगत पक्ष के तहत रक्षा उपकरणों की खरीद की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि निधि में ऐसी राशि जमा करने की तारीख से तीन साल तक एनएलडीएमएफ में धन का उपयोग न करने की स्थिति में ऐसी रकम को सीएफआई को वापस जमा कर दिया जाएगा.

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हर साल वित्त मंत्रालय एक बयान प्रस्तुत करेगा जो पारदर्शी तरीके से कोष से निकासी को दर्शाएगा.

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