चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 को श्रीलंकाई हिंदू तमिलों पर लागू किया जा सकता है. न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने मामले में पाया कि श्रीलंका के हिंदू तमिल नस्लवाद के प्रमुख शिकार हैं. न्यायाधीश ने तिरुचि के एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी एस. अभिरामी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. याचिकाकर्ता अभिरामी भारतीय नागरिकता की मांग कर रही है.
न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, वह कभी भी श्रीलंकाई नागरिक नहीं रही हैं और इसलिए इसे त्यागने का सवाल ही नहीं उठता. न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि अगर अभिरामी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया, तो उनके राज्य विहीन होने की संभावना अधिक है और इससे बचा जाना चाहिए. नागरिकता अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन का जिक्र करते हुए न्यायाधीश ने कहा, श्रीलंका उक्त संशोधन के दायरे में नहीं आता है, वही सिद्धांत समान रूप से लागू होता है.
उन्होंने कहा, इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है कि श्रीलंका के हिंदू तमिल नस्लीय संघर्ष के प्रमुख शिकार थे. अपनी याचिका में, अबिरामी ने कहा कि उनका जन्म दिसंबर 1993 में तिरुचि में हुआ था और उनके माता-पिता अवैध अप्रवासी नहीं थे. उनके माता-पिता जातीय संघर्ष के दौरान भारत आए थे और उनके पिता ने उसका वीजा जून 2022 तक बढ़ा दिया था.