बेंगलुरु (कर्नाटक): बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने राजधानी में व्यावसायिक दुकानों में कन्नड़ नेमप्लेट लगाने को लेकर एक नया नियम बनाया है. बीबीएमपी ने अब 7 दिनों के भीतर नेमप्लेट लगाने का नोटिस जारी किया है. व्यावसायिक उद्यमों एवं दुकानों को कन्नड़ नेमप्लेट लगाने की सलाह दी है.
8 जोनल निगम अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें नेमप्लेट 60 फीसदी कन्नड़ में होने की बात कही गई है. बीबीएमपी ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर नेमप्लेट नहीं लगाई गई तो बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
'28 फरवरी तक कन्नड़ नेमप्लेट अनिवार्य':पिछले हफ्ते सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि अधिनियम में संशोधन करने और इस संबंध में एक अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि 28 फरवरी तक दुकानों की नेमप्लेट 60% कन्नड़ में इस्तेमाल की जानी चाहिए. उस दिन दुकानों के सामने कन्नड़ नेमप्लेट लगाने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी.