नई दिल्ली : वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है. नई घोषणा के अनुसार सात लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच कर दी है. इसके अनुसार तीन से छह लाख रुपये पर 5 प्रतिशत और छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा. नई कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये कर देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था.
ऐसी है नई टैक्स व्यवस्था
- तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
- 3-6 लाख तक वार्षिक आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा.
- 6-9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.
- 7 लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को यह लाभ मिलेगा.
- 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.
- 15.5 लाख रुपये तक की आय वालों को 52 हजार रुपये का फायदा मिलेगा.
- 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा.
- 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा.
नई कर व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगी. इसके अनुसार 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 3 से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वालों को 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत और 9 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में 15.5 लाख रुपये और उससे ज्यादा के लिए 52,500 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा.