लखनऊ: बसपा नेता अफजाल अंसारी को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. वर्ष 2007 के गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त निलंबित कर दिया है. गैंगस्टर मामले में सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को रद कर दिया गया था. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से अब बसपा नेता अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल कर दी जाएगी.
संसद सदस्यता बहाल होने के बाद अफजाल अंसारी लोकसभा के मौजूदा सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने संसद सदस्यता की बहाली का आदेश सशर्त दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अफजाल अंसारी न तो लोकसभा में वोट डाल सकेंगे और न वह किसी प्रकार के भत्ते के हकदार होंगे. बस सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे. ये आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने दिया है. न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि बहुमत के फैसले से उनकी राय अलग है और उन्होंने अंसारी की अपील खारिज कर दी है.
गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में चार साल की सजा सुनाई थी, जिस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव न कराने की भी बात कही है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एक बार फिर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी, जिससे फिर से वे सांसद बन जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ आपराधिक अपील का निपटारा इलाहाबाद हाईकोर्ट 30 जून 2024 तक करे.